Credit Card guideline: रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन्स के अनुसार, बैंक और एनबीएफस्स क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को अब ग्राहकों को एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान करना होगा। ग्राहकों से बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के समय पूछा जाएगा कि वे किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड चाहते हैं। दरअसल इससे बैंकिंग सिस्टम को मजबूती मिलेगी।
पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी मिलेगा विकल्प:
जबकि पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी अब कार्ड रिन्यू करते समय नेटवर्क बदलने का विकल्प मिलेगा। एक कार्ड की वैलिडिटी समाप्त होने पर भी ग्राहक नेटवर्क बदल सकेंगे। नई गाइडलाइन्स के अनुसार, जिन संस्थाओं द्वारा जारी कार्ड संख्या 10 लाख से कम है, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, जो कार्ड जारीकर्ता अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। ये नियम नोटिफिकेशन की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी होंगे।