Employees Pensioners News : हरियाणा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभों के लंबित मामलों में अब कर्मचारियों को जल्द राहत मिलेगी। खबर है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी विभागों से एक सप्ताह में सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन के लिए लंबित मामलों की जानकारी मांगी है।
सरकार ने विभागों से मांगी ये जानकारी, जल्द मिलेगा लाभ
- दरअसल, बीते दिनों पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवास ने वर्ष 1998 से लंबित अपने सेवानिवृत्ति लाभों की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की थी।
- इसके बाद हाई कोर्ट ने इस तरह के लंबित पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के मामलों को गंंभीरता से लेते हुए रोज सुनवाई की बात कहीं थी और हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों से ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार करवाने का निर्देश दिए थे, ताकि उन पर जल्द ही फैसला लिया जा सके।
- दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक, इस आदेश को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा के मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों से एक सप्ताह के अंदर सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन के लंबित सभी मामलों की जानकारी मांगी है।
हाई कोर्ट ने दी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत
- गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी मामलों की प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश दिया है।
- कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों से ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार कर उन पर जल्द ही फैसला लेने को कहा है।
- यह आदेश लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPN) के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवास की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था। इस याचिका में उन्होंने 1998 से लंबित अपने सेवानिवृत्ति लाभों की मांग की थी।
- साथ ही सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भी ऐसे अन्य मामलों की सूची तैयार कर तीन सप्ताह में सौंपने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए है।