Jharkahnd SAP Employees : झारखंड के स्पेशल ऑग्जीलियरी पुलिस यानि सैप कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट ने प्रार्थी और सैप कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त करने के आदेश पर रोक लगा दी।
सैप कर्मियों को रिटायरमेंट एज मामले में मिली बड़ी राहत
दरअसल, मंगलवार को स्पेशल ऑग्जीलियरी पुलिस यानि सैप (SAP) में काम करने वाले कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट करने के मामले दाखिल एक याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि डीआईजी सैप ने एक चिट्ठी निकाली है जिसमें कुछ लोग जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है उनको रिटायरमेंट किया जाएगा, जबकि इससे पहले समादेष्टा और डीआईजी, सैप ने खुद आदेश निकाला है की सैप कर्मियों का सर्विस काल 62 साल तक बढ़ाया जाएगा, ऐसे में सैप कर्मियों को 60 साल में रिटायर करना उचित नहीं है।