Ration Card Holders Free Ration Benefit : यदि आप राशन कार्ड धारक है और सरकार की राशन कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। अब हर महीने सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनाज मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज गेहूं और चावल में उपलब्ध कराए जाएंगे। फ्री में अनाज वितरण की योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहने वाली है। इसके लिए जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों को फ्री में अनाज देने का प्रावधान किया गया है।
81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2023 में भी मुफ्त खाद्यान्न
खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत नई योजना से 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2023 में भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए डीलर मार्जिन प्रदान करने की व्यवस्था पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समझौता किया गया है। योजना अवधि के गरीब और कमजोर वर्ग के आंकड़े और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
दो मौजूद खाद्य सब्सिडी योजना को किया जायेगा एकीकृत
साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूद खाद्य सब्सिडी योजना को एकीकृत किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी और दूसरा विकेंद्रीकृत खरीद राज्य के लिए खाद सब्सिडी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें मुफ्त खाद्यान्न की खरीद और वितरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
7 लाख से अधिक कार्ड धारक को निशुल्क गेहूं और चावल का वितरण
उत्तर प्रदेश में 7 लाख से अधिक कार्ड धारक को निशुल्क गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। गरीब लाभार्थियों को आर्थिक बोझ को कम करने के लिए दिसंबर 2023 तक इस योजना को लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू किए जाने के साथ ही निशुल्क राशन वितरण के लिए आपूर्ति विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है।
बता दें कि एनएफएसए के तहत अभी तक कार्ड धारकों को ₹2 किलो गेंहू और ₹3 किलो चावल उपलब्ध कराए जाते हैं। वही मोटा अनाज मक्के का वितरण एक रुपए किलो की दर से किया जाता है।अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो (जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल) उपलब्ध कराए जाते हैं। वही पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलो राशन उपलब्ध कराया जाता है।
फ्री राशन न मिलने पर हितग्राही टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसओ ने बताया कि कोटेदारों को अपनी दुकान पर तीन स्थानों पर अनिवार्य रूप से 1 वर्ष के लिए निशुल्क राशन वितरण की सूचना को लिखना होगा। जिससे कार्ड धारक इस मामले में जागरूक रहें। वही फ्री राशन न मिलने पर हितग्राही टोल फ्री नंबर 1967 और 180 018 00150 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
दो योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों को निशुल्क राशन उपलब्ध
उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत नए वर्ष में सरकार द्वारा अंत्योदय-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इन दोनों योजना से जुड़े हितग्राहियों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा। शासनादेश जारी करने के साथ ही अब जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भी राशन विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब इन दोनों योजनाओं के तहत हितग्राहियों को राशन का भुगतान नहीं करना होगा।
जनवरी महीने से राशन कार्ड धारकों को प्रति माह यदि 13 किलो गेहूं और 21.70 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलो चावल का भुगतान नहीं करना होगा।