Employees Paid Holiday: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। पड़ोसी राज्य झारखण्ड में 13 एवं 20 नवम्बर 2024 को विधानसभा चुनाव के चलते बलरामपुर जिले में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय कार्यरत कर्मचारियों के लिए सवैतिक अवकाश की घोषणा की गई है।
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 135 ख के तहत मतदान के दिन सवेतन अवकाश मंजूरी में मतदान के दिन को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान तिथि 13 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 के मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मंजूर की है।
इन शहरों में भी कर्मचारियों-श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश
- झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सभी संस्थानों के नियोजकों को कहा है कि वे अपने यहां कार्यरत सभी कर्मियों और दैनिक मजदूरों को मतदान के दिन 13 और 20 नवंबर को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए है।वही बोकारों में भी मतदान दिवस पर कामगारों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
- झारखंड और महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ में रहने वाले श्रमिक मतदाताओं को भी मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। झारखण्ड में 13 एवं 20 नवम्बर को और महाराष्ट्र में 20 नवम्बर को मतदान होगा। राज्य के निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार एवं व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे सभी कार्यरत श्रमिकों को भी उनके गृह राज्य में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के निर्देश दिए गए हैं।
- खींवसर विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने मतदान दिवस पर 13 नवंबर को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। इसके तहत कार्यालयों, निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों औद्योगिक उपक्रमों या कारोबार / व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के लिए सवैतनिक अवकाश रहेगा।
- राजस्थान के विभिन्न जिलों में हो रहे उपचुनाव से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं एवं नागौर जिले में कार्यरत हैं, उन्हें भी आवेदन करने पर मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
- रामगढ विधानसभा उप चुनाव-2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान दिवस 13 नवम्बर को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो रामगढ विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
- विधानसभा उपचुनाव के मतदान दिवस 13 नवंबर को झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मनरेगा श्रमिकों का सवैतनिक अवकाश रहेगा। यह आदेश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र ने जारी किए हैं।