School Student Bag Weight Guideline : नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। कर्नाटक सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने छात्रों के स्कूल बैग के वजन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है। नए निर्देशों के अनुसार, अब बच्चों के स्कूल बैग का वजन बच्चे के खुद के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर
दरअसल, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के स्कूलों से स्कूल बैग दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह करते हुए 2019 के सर्कुलर को फिर से जारी किया। वही ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से आदेश का सख्ती से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।बता दे कि यह आदेश डॉ वीपी निरंजनराध्या समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था, जिस पर राज्य सरकार ने फिर से अमल करने को कहा है।
कक्षा के अनुसार इतना होना चाहिए बैग में वजन
जारी गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल बैग का अधिकतम अनुमत वजन छात्र के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 1-2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5 से 2 किलो और कक्षा 3-5 के बच्चों के बैग का वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए। वही कक्षा 6 से 8 के लिए 3 से 4 किलो और कक्षा 9 से 10 के लिए 4 से 5 किलो होना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों को सप्ताह में एक बार ‘नो बैग डे’ मनाना चाहिए, इसे शनिवार को मनाया जा सकता हैं।
2019 में समिति ने दिए थे सुझाव
बता दे कि साल 2019 में जब डॉ वीपी निरंजनराध्या समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।अब 21 जून 2023 को राज्य सरकार ने छात्रों के स्कूल बैग के लिए 2019 के सर्कुलर को दोबारा जारी किया है और सख्ती से इसका पालन करने को कहा है।