Unmarried Pension Scheme : हरियाणा के कुंवारे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने के संबंध में नोटिफिशन जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारे लोगों को दी जाने वाली पेंशन से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।इसमें नियम शर्तें और पात्रता के बारें में जानकारी दी गई है।इसके तहत अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन का लाभ उन व्यक्तियों को मिलागा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।खास बात ये है कि विधुर भी इस पेंशन पाने के हकदार होंगे। इसका लाभ पुरूषों के साथ महिलाओं को भी मिलेगा।
परिवार पहचान पत्र जरूरी
नोटिफिकेशन के मुताबिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र तैयार करेगा। हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (PPP) अथॉरिटी पात्रों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को भेजी जाएगी। महीने के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करके अगले माह की 7 तारीख तक पात्रों की पेंशन ID बना दी जाएगी। इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी और पेंशन शुरू हो जाएगी। यह योजना गत एक जुलाई से लागू की गई है।राज्य में 71 हजार अविवाहित व विधुर हैं। इससे हर महीने 20 करोड़ रुपये और हर साल 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक
- राज्य में 40 से 60 साल तक के लगभग 71 हजार कुंवारे और विधुर लोगों को हर महीने 2750 प्रतिमाह पेंशन दी जानी है।
- पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु सीमा 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इसमें योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुरों को भी 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।इसके तहत वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।।
- 60 वर्ष की आयु वालों को भी पेंशन जाएगी। पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के बाद स्वचालित रूप से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करना शुरू कर देंगे यानि 60 साल के बाद ऑटोमेटिकली यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन में तब्दील हो जाएगी।
- अगर किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे लोगों से 12% ब्याज के साथ पेंशन की रकम वसूलेगी।
- तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को यह पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- अगर किसी की शादी नहीं हुई और वो लिव-इन में रहता है तो पेंशन का हकदार नहीं होगा। अगर कोई तलाकशुदा है तो वो भी पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा.
- अगर पेंशन पाना है तो शादी ना होना पहली शर्त है,जो लाभार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को सूचित किए बिना शादी करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा।