शिक्षकों को मिलेगा नए वेतनमान का लाभ, आदेश जारी, ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन, नवंबर में खाते में बढ़ेगी राशि

Kashish Trivedi
Published on -
employees

Teachers Pay Commission, Pay Scale, वेतनमान :  राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। अस्थाई पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों के वेतनमान को मंजूरी देने के साथ ही इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके साथ ही अब शिक्षकों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। उनके साथ ही उन्हें संबंधित वेतनमान का भी लाभ दिया जाएगा।

शिक्षकों के लिए वेतनमान को मंजूरी

केरल सरकार द्वारा राज्य की सरकारी निकले और उच्च प्राथमिक विद्यालय में मुख्य शिक्षा के रूप में अस्थाई पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों के लिए वेतनमान को मंजूरी दी गई है। ट्रिब्यूनल द्वारा इसके आदेश दिए गए थे। टर्मिनल के समय के एक मामले में केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के आधार पर वेतनमान को मंजूरी दी गई है।

मुख्य शिक्षकों के रूप में अस्थाई पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों के मामले विभिन्न अदालत में दायर किए गए थे। हालांकि हेड मास्टर के वेतन तय नहीं किए गए थे। जिसका रहने कुछ शिक्षक बिना वेतनमान अपग्रेड किया ही सेवानिवृत हो चुके थे। केरल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 18 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में मुख्य शिक्षक बनने के लिए विभाग स्तरीय परीक्षा को पास करने की आवश्यकता थी।

जनवरी 2021 में नियम एक संशोधन करते हुए सरकार द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु वाले को परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना प्रमोट करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई। इससे पहले 1000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय में मुख्य शिक्षकों की कमी और उनके कामकाज प्रभावित होने के कारण सरकार द्वारा केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इसके आधार पर केरल ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले के अधीन कई शिक्षक( जिन्हें विभाग स्तरीय प्रशिक्षण उत्तर किया गया था और जिन्हें नहीं किया गया था) को वरिष्ठता मापदंड के आधार पर मुख्य शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी गई थी। 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रधानाध्यापक के रूप में अस्थाई पदोन्नति पानी की अनुमति दी गई थी।

हालांकि राज्य सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल के साथ इसका पालन नहीं करने पर ट्रिब्यूनल ने इसी महीने की शुरुआत में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। जिसके बाद अब कर्मचारी शिक्षकों के बकाया राशि और वेतन निर्धारण की अनुमति देने के आदेश दिए गए है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News