Ration Card Holder eKYC : झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है।राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने eKYC की लास्ट डेट मार्च तक बढ़ा दी है।अब राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक eKYC करवा सकते है। पहले यह तारीख 28 फरवरी तय की गई थी। eKCY कराने के लिए आप अपने PDS की दुकान या डीलर से संपर्क कर सकते है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जिला आपूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
यदि कोई राशन कार्ड धारक निर्धारित तिथि तक KYC नहीं करवाता है, तो ऐसे सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जायेंगे। उन सदस्यों को खाद्यान्न वितरण से वंचित कर दिया जायेगा। यदि कोई लाभुक किसी अन्य राज्य में रह रहा है, तो उसे आधार सीडिंग के लिए अपने गृह राज्य लौटने की आवश्यकता नहीं है। लाभुक जहां है, वहीं से नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन के माध्यम से eKYC प्रक्रिया पूरी कर सकते है। झारखंड में 61,03,667 परिवार के 2,63,86,726 सदस्यों का ई-केवाईसी कराना है।

राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है eKYC
- राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।
- केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं। फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।
- eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।
राशन कार्ड का ई-केवाइसी कैसे कर सकते हैं
- सबसे पहले आपको nfsa.gov.in के साइट जाना होगा।
- वहां जाने के बाद अपने राज्य का विकल्प चयन करें।
- इसके बाद आपको राशन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसे भर दें।
- इसके बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
- इसके बाद अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप My Ration 2.0 को डाउनलोड कर ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।
राशन कार्ड बनवाने की पात्रता
- झारखंड का स्थानीय निवासी ।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक ।
- परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं ।
- वार्षिक आय 1 लाख से कम ।
- किसी अन्य राशन कार्ड में नाम नहीं।
- घर पर चार पहिया वाहन नहीं।