Government Employees Holiday : सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों और श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 दिन का सामान्य और सार्वजनिक घोषित किया गया है, ताकी वे अपने मतदाधिकार का उपयोग कर सकें। इस संबंध में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने आदेश भी जारी किए है।
मध्य प्रदेश में भी सार्वजनिक/सामान्य अवकाश
लोकसभा निर्वाचन-2024 में प्रदेश के विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चार चरणों मतदान होगा। राज्य शासन ने संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश घोषित किया हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल (शुक्रवार) द्वितीय चरण में 26 अप्रैल (शुक्रवार) तृतीय चरण में 7 मई (मंगलवार) एवं चतुर्थ चरण में 13 मई (सोमवार) को होने वाले निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तिथियों में सामान्य अवकाश घोषित किया है।
राजस्थान में भी 4 दिन का अवकाश
- राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भी 3 से चार दिनों तक अवकाश मिलेगा। इस दौरान राज्य के अन्य स्थानों पर 29 मार्च से 31 मार्च तक तीन दिनों का अवकाश रहेगा लेकिन जयपुर में 29 मार्च से 1 अप्रैल तक लगातार 4 दिनों का अवकाश होगा। इस अवधि में कार्यालय नहीं खुलेंगे।
- इसमें 29 मार्च को गुड फ्राइडे , 30 मार्च को शनिवार , 31 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। इस दौरान जयपुर को छोड़कर सब जगह 1 अप्रैल को कामकाज शुरू हो जाएगा। वहीं, जयपुर में एक अप्रैल को शीतला अष्टमी मेले का अवकाश रहेगा, ऐसे में अब 2 अप्रैल को सरकारी दफ्तरों में काम काज होगा। इससे पहले होली पर भी सरकारी दफ्तर लगातार बंद रहे।
पश्चिम बंगाल में भी अवकाश घोषित
- पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 चरण के लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में सभी राज्य संचालित सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, वैधानिक और स्थानीय निकाय तथा शिक्षण संस्थान मतदान की संबंधित तिथियों पर बंद रहेंगे ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
- इस संबंध में राज्य की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बता दे कि 42 लोकसभा सीट के लिए चुनाव सात चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात, 13, 20, 25 और एक जून को होंगे।वही दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव सात मई और एक जून को होंगे।
इन श्रमिकों-कर्मचारियों को भी मिलेगा सवैतनिक अवकाश का लाभ
- मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों (19 अप्रैल ,26 अप्रैल,7 मई और 13 मई ) में चुनाव होने है, ऐसे में श्रमिकों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसके तहत कोई भी इकाई श्रमिकों को न तो मतदान करने जाने के लिए रोक सकेगी और न ही वेतन काट सकेगी। इसके लिए श्रम विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह प्रविधान उन श्रमिकों पर लागू नहीं होगा, जिनकी अनुपस्थिति से कोई खतरा हो।
- बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने भी सार्वजनिक और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। बता दे कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा। वही अगिआंव (भोजपुर) विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 1 जून को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की अधिसूचना के अनुसार उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालयों और कार्यस्थलों में छुट्टी रहेगी, जहां जून को मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है।
- राजस्थान में भी मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘खʼ के अनुसार सभी कामगारों के लिए निजी, औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस स्थिति में किसी भी कामगार के वेतन से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यह प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिए लागू नहीं होंगे, जिनके कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।बता दे कि राज्य में 19 और 26 अप्रैल को चुनाव होंगे।