UP Ration October: उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण 5 अक्टूबर से शुरू हो गया है जो 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दौरान अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 35 KG खाद्यान्न मिलेगा जिसमें 14 KG गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल होगा।पात्र गृहस्थी कार्डों से संबद्ध यूनिटों को 5KG खाद्यान्न मिलेगा जिसमें 2 KG गेहूं और 3 किलोग्राम चावल शामिल होगा।
राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए है कि नियमानुसार ही खाद्यान्न का वितरण कोटेदारों की ओर से किया जाए। नोडल अधिकारी राशन वितरण की निगरानी के लिए लगाए गए हैं। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें।खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।
किसे कितना मिलेगा राशन
- पात्र गृहस्थी कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न 2 KG गेहूं व 3 KG चावल प्रति यूनिट निशुल्क वितरित किया जाएगा।राशन वितरण सुबह छह से रात 7 बजे तक होगा। योजना के तहत गेंहू व चावल के निशुल्क वितरण की अंतिम तिथि दिनांक 25 अक्टूबर होगी।
- जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निशुल्क वितरण किया जाएगा। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक एक जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक निशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले संपूर्ण व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।ऐसे राशन कार्ड धारक जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वे आगामी दिसंबर महीने तक अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं।