ऩई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश में भूजल संरक्षण (water conservation) के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला (historical desicion) लिया गया है, जिसके तहत पीने योग्य पानी (drinking water) या भूजल (under ground water) का बर्बादी (wastage) और दुरुपयोग (misuse), एक दंडनीय अपराध होगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत नागरिक निकायों को निर्देश दिया गया है कि वो अनुपालन नियम बनाए और लोगों से उसका जबरदस्ती पालन करवाया जाए। वहीं नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाए।
सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारी बताते है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत की जाने वाली कार्रवाई में पांच साल तक की कैद और प्रावधानों का पालन न करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
ये भी पढ़े – मुर्दा बने कंकाल के बाद अब मिला 3 महीने के बच्चे का शव ,SIT ने माना पोस्टमार्टम में हुई देरी
दरअसल, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना अनुसरण में 15 अक्टूबर 2019 को आई थी जब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal ) द्वारा राजेंद्र त्यागी बनाम भारत संघ मामले ( Union of India case) में निर्देशों को पारित किया गया था। दरअसल, याचिकाकर्ता ने पानी की बर्बादी करने और देश में दंडनीय अपराध का दुरुपयोग करने की मांग की थी।
जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के तहत आने वाले प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, “सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जल आपूर्ति से संबंधित नागरिक निकाय, चाहे वह जल बोर्ड, जल निगम, जल निर्माण विभाग, नगर निगम, नगर परिषद हो , विकास प्राधिकरण या पंचायत, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा कि भूमिगत से टैप किए गए पीने योग्य पानी की बर्बादी या दुरुपयोग न हो और उल्लंघन के लिए कठोर उपायों के साथ अनुपालन तंत्र विकसित किया जाए। ”
जारी की गई अधिसूचना में आगे कहा गया है कि देश का कोई भी व्यक्ति भूमिगत से दोहन किए गए पीने योग्य जल संसाधनों को बर्बाद या उनका दुरुपयोग नहीं करेगा।
ग्रीन ट्रिब्यूनल में राजेंद्र त्यागी का प्रतिनिधित्व कर चुके एडवोकेट आकाश वशिष्ठ ने मीडिया से चर्चा करते वक्त कहा कि, “पीने योग्य पानी और भूजल का अपव्यय और दुरुपयोग भारत में दंडनीय अपराध होगा।”
आगे उन्होंने कहा किउन्होंने कहा , ” पर्यावरण या संरक्षण (अधिनियम), 1986 की धारा 15 (under Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986.”) के तहत अधिसूचना का पालन नहीं करने पर कारावास के साथ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, जो पांच साल तक की जेल या जुर्माना के साथ 1 लाख रुपये हो सकता है, या दोनों हो सकता है। मामले में अगर उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जो हर दिन 5,000 रुपये तक बढ़ सकता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (environment protection act) की धारा 15 (section 15) नियमों का उल्लंघन करने पर दंड से संबंधित है।