सरकार बड़ा प्लान, 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम, ब्लैकलिस्ट होंगे ऐसे SIM Card, अनचाहे कॉल-मैसेज पर लगेगी लगाम 

सिम कार्ड से जुड़े नए नियम 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए नई नंबर सीरीज जारी की गई है।

Manisha Kumari Pandey
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SIM Card New Rules: अनचाहे कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 1 सितंबर से नए लागू करने जा रही है। इस संबंध में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। इससे फर्जीवाड़े के मामलों पर काफी हद्द तक रोक लगेगी। प्रोमोशन मैसेज और कॉल में भी कमी आएगी। नए नियम लागू होने से स्मार्टफोन यूजर्स को सबसे ज्यादा लाभ होगा।

क्या हैं नए नियम?

TRAI ने टेलीमार्केटिंग के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी कर दी है। प्रमोशन कॉल और मैसेज के लिए बैंकिंग और बीमा सेक्टर को “160” नंबर सीरीज का इस्तेमाल करना होगा। नए नियमों के तहत यदि कोई प्राइवेट मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल या मैसेज करता है। तो उनके फोन नंबर को बतौर स्पैम कॉल 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

सरकार का आदेश, कंपनियां 1 अक्टूबर तक पूरा करें ये काम 

सरकार ने ऐसे यूआरएल या एप्लीकेशन के साथ भेजे जाने वाले एसएमएस पर भी रोक लगाई है, जो व्हाइटलिस्ट में शामिल नहीं होंगे। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज फॉलो की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एंटिटी और टेलीमार्केटर चेन बाइन्डिंग का टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर का समय दिया है।

टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए ये निर्देश

दूरसंचार सेवा प्रदाता सिम कार्ड को ब्लैकलिस्ट के बाद इस बात की जानकारी अन्य टेलीकॉम कंपनियों को देंगे। जिसके बाद व्यक्ति/संस्थान को दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा। ऐसे यूजर्स को कोई दो साल की अवधि के दौरान कोई नया टेलीकॉम रिसोर्स भी आवंटित नहीं किया जाएगा।


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