जबलपुर| चुनाव प्रचार में सेना य�� फिर सैन्य ऑपरेशन के इस्तेमाल पर निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ लगी याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेना और सेना से जुड़े सैन्य ऑपरेशन को राजनीति का हिस्सा ना बनाया जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि सेना को गैर राजनीतिक ही रहने दें। हाईकोर्ट में जबलपुर के मुमताज अहमद खान के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी जिसमें निर्वाचन आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया था कि चुनाव प्रचार में कोई भी पार्टी सेना या सेना से जुड़े ऑपरेशन का जिक्र नहीं करेगी। याचिका में दलील दी गई थी कि सेना और रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है तो सरकार सेना की उपलब्धियों का प्रचार कर सकती है हाईकोर्ट ने इस दलील को निराधार मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है