नए कृषि कानून से मध्य प्रदेश में किसानों को 24 घंटे के अंदर मिला न्याय, यह है मामला

होशंगाबाद, राहुल अग्रवाल| देश भर में ने कृषि क़ानून (Farmer Law) को लेकर चल रही बहस के बीच मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) के होशंगाबाद (Hoshangabad) में शिकायत के 24 घंटे के भीतर किसानों को न्याय मिलने का मामला सामने आया है| कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद कंपनी ने धान नहीं खरीदी तो केंद्र सरकार के नए कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई गई| जिला प्रशासन ने नए कृषि कानून किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की। जिससे किसानों को 24 घंटे में न्याय दिलवाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को इस कार्रवाई के लिए बधाई दी है|

जानकारी के मुताबिक, होशंगाबाद जिले के पिपरिया (Piparia) तहसील के भौखेडी एवं अन्य ग्राम के किसानों से मंडी के उच्चतम मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए माह जून 2020 में फ़ोर्चून राईस लिमिटेड कंपनी दिल्ली (Fortune Rice Limited Company) द्वारा लिखित अनुबंध किया गया था| कंपनी ने शुरू में अनुबंध अनुसार खरीदी की, लेकिन जब धान के भाव रूपये 3000 प्रति क्विंटल पहुँच गए तो 9 दिसम्बर को कंपनी के कर्मचारियो ने खरीदी बंद कर फोन बंद कर लिये|


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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