निजी स्कूलों की फीस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, नोटिफिकेशन जारी

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अब निजी स्कूल (Private Schools) अभिभावकों से मनमानी फीस (Fees) नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया नियम बना दिया है, जिसके तहत अब निजी स्कूल अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। इतना ही नही अगर स्कूल 10 से 15 प्रतिशत के बीच फीस बढ़ाते हैं तो इसके लिए उन्हें जिला समिति से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

दरअसल, हर साल निजी स्कूलों (School) की फीस को लेकर चल रही मनमानी पर शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने नकेल कस दी है। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) जारी किया है, जिसके तहत अब निजी स्कूल अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। 10 से 15 प्रतिशत के बीच यदि फीस बढ़ाते हैं तो उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेना होगी।


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