ऋण माफी की याचिका पर हाईकोर्ट ने किसान को दी राहत, 30 दिन में निराकरण के आदेश

हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। रीवा जिले के लक्ष्मणपुर के किसान को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ऋण माफी के आदेश दिए हैं। किसान के बेटे की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं और फसल ऋण माफी योजना के नोडल ऑफिसर को निर्देश दिए हैं कि कि याचिकाकर्ता के आवेदन का 30 दिन में निराकरण किया जाए।

दरअसल किसान समयलाल शुक्ला ने बैंक से ऋण लिया था। उनके बेटे रमेश शुक्ला द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने 18 दिसंबर 2018 को किसानों के दो लाख रुपये के ऋण माफ करने की घोषणा की थी। उनके पिता समयलाल शुक्ला ने ऋण माफी के लिए आवेदन दिया था। ऋण माफी की पात्रता के दायरे में आया था किसान समयलाल शुक्ला भी आए थे। लेकिन इस बीच उनके पिता समयलाल की मृत्यु हो गई और इसके बाद बैंक से उन्हें ऋण वसूली के लिए नोटिस भेज दिया गया। पहले ये मामला लोक अदालत में भी सेटलमेंट के लिए लगा था। हाई कोर्ट विधिक सहायता केंद्र द्वारा इस मामले को अधिवक्ता सत्येंद्र जैन को सौंपा गया। हाईकोर्ट विधिक सहायता केंद्र द्वारा इस मामले को अधिवक्ता सत्येंद्र जैन को सौंपा गया। हाईकोर्ट में सरकार की ऋण माफी के आदेश को मुख्य आधार रखा गया। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका निराकृत करते हुए 30 दिनों के भीतर किसान की कर्जमाफी के आदेश दिए हैं।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।