MPPSC-राज्य सरकार को 15 मार्च तक देना होगा जवाब, एक साथ सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

Pooja Khodani
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हाईकोर्ट

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhy Pradesh) की जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) ने MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 की भर्ती प्रक्रिया मामले में राज्य मप्र लोक सेवा आयोग (MP Public Service Commission-MPPSC) और शिवराज सरकार (Shivraj Government) को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने दोनों को 15 मार्च तक जवाब देने की मोहलत दी है। अब 15 मार्च को हाईकोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी।

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इसके पहले सुनवाई में जबलपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार और एमपीपीएससी (MPPSC) को जवाब देने के लिए 22 फरवरी तक का आखिरी मौका दिया था। साथ ही कहा था कि अगर राज्य सरकार और एमपी-पीएससी (PSC) मामले पर जवाब नहीं देते हैं तो वो 2019 पीएससी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन आज सोमवार को प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंदर सिंह की युगलपीठ ने 15 मार्च तक और मोहलत दे दी।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)