Jabalpur News : खनिज पट्टे देने मंत्रियों को मिली खुली छूट! हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

mp HIGH COURT

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) द्वारा गौण खनिज नियमों (Secondary mineral regulations) में किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) में जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया था कि संशोधित नियम के तहत खनिज पट्टे आवंटित करने के लिए मंत्री का पूर्व अनुमोदन अनिर्वाय है। जिससे मंत्रियों को मनमानी करने की खुली छूट मिल जाएगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस (chief Justice) मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस व्ही के शुक्ल की पीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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Harpreet Kaur