Bhopal News: भोपाल कलेक्टर का बड़ा फैसला, लगाया प्रतिबंध, आदेश जारी

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में अब भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने भारी वाहनों का शहर की भीतरी सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित (ban) करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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दरअसल, मध्यप्रदेश राजपत्र 29 फरवरी 2008 (Madhya Pradesh Gazette 29 February 2008) के अनुसार भारी वाहनों को भोपाल शहर में प्रतिबंधित किया गया था। सभी संबंधित अधिकारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MP Road Development Corporation) द्वारा टोल (Toll Tax) वसूली की आय में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा राजस्व की हानि ना हो।इसी कड़ी में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भारी वाहनों का भोपाल शहर की भीतरी सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)