भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण (corona) को देखते हुए एक बार फिर से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी नई कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) जारी की गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बंद स्थान में आयोजित कार्यक्रम में हॉल की क्षमता से 50 प्रतिशत किंतु अधिकतम 200 लोगो के शामिल होने की ही अनुमति होगी। खुले स्थान पर आयोजन की अनुमति विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी, जिसे रात 10.30 बजे तक समाप्त करना होगा। इसी के साथ महाराष्ट्र (maharashtra) से भोपाल आने वाले यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे की अवधि में कराए गए कोविड टेस्ट RTPCR की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया है कि जिन कार्यक्रमों को अनुमति दी जा चुकी है उन्हें स्वत: निरस्त माना जाए। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन इत्यादि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रकार के मेले, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन इत्यादि की अनुमति प्रतिबंधित रहेगी। जो मेले प्रदर्शनी आदि पहले से चल रहे हैं उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के पालन की सशर्त अनुमति के साथ संचालित किया जा सकता है। सभी व्यावायिक स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ गाइडलाइन के पालन के साथ चल सकेंगे। कोचिंग संस्थान के छात्रावास पूरी तरह बंद रहेंगे। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन, पुलिस, नगर निगम अमले द्वारा निरंतर कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। इस बैठक में रामेश्वर शर्मा, पीसी शर्मा, विष्णु खत्री, कृष्णा गौर, कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी, एडीएम, सीएमएचओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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श्रुति कुशवाहा
2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।