Bhopal : जिले में धारा 144 लागू, कोरोना को लेकर नए आदेश जारी, देखिये गाइडलाइन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण (corona) को देखते हुए एक बार फिर से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी नई कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) जारी की गई है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बंद स्थान में आयोजित कार्यक्रम में हॉल की क्षमता से 50 प्रतिशत किंतु अधिकतम 200 लोगो के शामिल होने की ही अनुमति होगी। खुले स्थान पर आयोजन की अनुमति विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी, जिसे रात 10.30 बजे तक समाप्त करना होगा। इसी के साथ महाराष्ट्र (maharashtra) से भोपाल आने वाले यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे की अवधि में कराए गए कोविड टेस्ट RTPCR की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।