संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास घर में आइसोलेटेड रहने की व्यवस्था हो, उसे होम आइसोलेशन (Home isolation) में ही रहने दिया जाए। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा मरीज की दैनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए। उसे उपलब्ध कराई जाने वाली किट में निर्देश पुस्तिका, फीवर क्लिनिक के नंबर और पते, कोविड अस्पतालों की सूची तथा सभी आवश्यक दवाएं हों। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में कुल एक्टिव केसों के 60 प्रतिशत के मान से होम आइसोलेशन किट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय फीवर क्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीज को ये किट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसी के साथ कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के पास डिजिटल थर्मामीटर और पल्सऑक्सीमीटर हो, इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया है।
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