सिंगरौली में शादी समारोह पर कोरोना का ग्रहण, सिर्फ 20 लोगों को अनुमति, जानें अन्य प्रतिबंध

Pratik Chourdia
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सिंगरौली

सिंगरौली,राघवेन्द्र सिंह गहरवार। सिंगरौली (singrauli) में बढ़ते कोविड-19 के मामले को देखते हुए जिला कलेक्टर (collector) एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीणा के द्वारा शादी समारोह (wedding ceremony) के अनुमति के संबंध मे जारी आदेश क्रमांक 618/आर.डी.एम/कोविड-19 के मद्देनजर दिनांक 21 अप्रैल 2021 की कण्डिका 3 को विलोपित करते हुये नवीन निर्देश (new rules) जारी किये गये है। ​जारी आदेश के अनुसार शादी सामारोह मे अधिकतम (maximum) 20 व्यक्ति यानि दोनो पक्षों से मात्र दस-दस व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति (permission) प्रदान की गई है। शादी समारोह मे डीजे, बैण्ड बाजा, रोड लाईट, सामूहिक रूप से बारात का जूलूस आदि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के अनुसार शादी समारोह मे किसी प्रकार का सामूहिक भोज/प्रीत भोज आदि कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा।

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