इंदौर| खजराना गणेश मंदिर ���ें मूर्ति पर भाजपा के झंडे से बना चोला चढ़ाने के मामले में प्रत्याशी शंकर लालवानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं| बुधवार को जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। थाना खजराना में भाजपा प्रत्याशी लालवानी औऱ खजराना मन्दिर के पुजारी अशोक भट्ट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। धारा 188 के अलावा धार्मिक संस्था (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम की धारा 7 व 3A के तहत उक्त एफआईआर दर्ज की गई है।
दरअसल, जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि हमने खजराना मंदिर मामले की जांच के बाद पाया है कि इसमें आदर्श आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के साथ धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।