भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में छात्रों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत, निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है।
दरअसल, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा विभाग ने आरटीई (Right to Child Education Act) के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत अभिभावकों को उनके क्षेत्र के स्कूल और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उनके बच्चों को स्कूल में सीट आवंटित की जा रही।पूर्व में यह तारीख़ 26 जुलाई 2021 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 जुलाई 2021 कर दिया गया है।
संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराज एस ने बताया कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों और पात्र बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए विद्यालय (MP School Admission) में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को 2 दिन बढ़ाया गया है। प्रदेश के सभी जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी किए हैं कि आवंटन पश्चात संबंधित बच्चे द्वारा आवंटित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के लिए उपस्थित होने के साथ ही अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से बच्चे की फोटो लेकर निःशुल्क प्रवेश दर्ज कराना सुनिश्चित कराये।
इसके साथ ही यदि किसी अशासकीय स्कूल द्वारा वर्तमान में स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है या कोई अल्पसंख्यक स्कूल में किसी बच्चे का आवंटन हुआ है, तो ऐसे स्कूलों की जानकारी 27 जुलाई 2021 के शाम 5 बजे तक राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराए, जिससे ऐसे बच्चों को दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया में अन्य स्कूल को चुनने का अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
बता दे कि RTE के तहत निजी विद्यालयों (Private School) में प्रवेश के लिए पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑनलाइन लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत 1 लाख 72 हज़ार 440 बच्चे पात्र हुए हैं, जिन्हें रैंडम पद्धति से स्कूल का आवंटन किया जा रहा है। जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हो रहा है, उन्हें SMS से भी सूचना दी जा रही है। इन बच्चों की फीस मप्र सरकार (MP Government) द्वारा नियमानुसार स्कूल के खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन और कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए सत्र 2021-22 में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन किया गया था।