Jabalpur: नई शराब नीति के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में

Published on -

जबलपुर, संदीप कुमार। नई शराब नीति ( new liquor policy) को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच ने Jabalpur हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मंच ने नई शराब नीति को अंसवैधानिक घोषित कर रद्द करने की माँग हाई कोर्ट से की है। उपभोक्ता मंच ने नई शराब नीति के खिलाफ दायर याचिका मेंं कहा गया है नई शराब नीति संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है। इसमें संशोधन की आवश्यकता हैै या इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

यहां भी देखें- MP News: 7 फरवरी से चलेगी मेमू ट्रेन, 12 फरवरी तक कई ट्रेनें निरस्त, इनके फेरे बढ़ाए

नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर याचिका में कहा कि सस्ती शराब जनता को उपलब्ध करवाना सविधान के अनुच्छेद 47 के खिलाफ है। साथ ही विधायकों को शराब दुकानों के चयन का अधिकार देना आबकारी एक्ट का उल्लंघन भी है।

यहां भी देखें- Good News: कर्मचारियों की पेंशन में जल्द होगी 8500 की बढोतरी! जानें कैसे?

जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करेगी। नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ पी.जी. नाजपाण्डे और रजत भार्गव ने इस हेतु हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जनहित याचिका में नई शराब नीति को दोश युक्त कहा गया है और इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।

यहां भी देखें- MP News : IPS संवर्ग के अधिकारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव

गौरतलब है कि हाल ही में जारी की नई शराब नीति के खिलाफ कई मंच सरकार का विरोध कर रहे हैं और अब इसी क्रम में जबलपुर में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नई शराब नीति में संशोधन की मांग की है।


About Author

Ram Govind Kabiriya

Other Latest News