जबलपुर, संदीप कुमार। नई शराब नीति ( new liquor policy) को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच ने Jabalpur हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मंच ने नई शराब नीति को अंसवैधानिक घोषित कर रद्द करने की माँग हाई कोर्ट से की है। उपभोक्ता मंच ने नई शराब नीति के खिलाफ दायर याचिका मेंं कहा गया है नई शराब नीति संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है। इसमें संशोधन की आवश्यकता हैै या इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।
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नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर याचिका में कहा कि सस्ती शराब जनता को उपलब्ध करवाना सविधान के अनुच्छेद 47 के खिलाफ है। साथ ही विधायकों को शराब दुकानों के चयन का अधिकार देना आबकारी एक्ट का उल्लंघन भी है।
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जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करेगी। नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ पी.जी. नाजपाण्डे और रजत भार्गव ने इस हेतु हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जनहित याचिका में नई शराब नीति को दोश युक्त कहा गया है और इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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गौरतलब है कि हाल ही में जारी की नई शराब नीति के खिलाफ कई मंच सरकार का विरोध कर रहे हैं और अब इसी क्रम में जबलपुर में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नई शराब नीति में संशोधन की मांग की है।