BHOPAL: रात 8 बजे बंद होंगी दुकानें, रात्रि 10:30 से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर भी बंदिशें

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| राजधानी भोपाल (Bhopal) में अब रात 8:00 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खानपान से संबंधित दुकाने 8:00 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। वहीं रात साढ़े दस बजे से सुबह छह बजे तक इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। भोपाल जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया द्वारा दंड प्रक्रिया की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार आदेश जारी किए गए हैं।

दुकान संचालकों के लिए सख्त निर्देश
दुकान संचालकों से कहा गया है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक- एक गज की दूरी पर घेरे बनाएं । ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दांडिक कार्यवाही की जाएगी ।

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