ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित 12 संपत्तियों को अधिग्रहण कार्रवाई के आदेश

jyotirling

ओंकारेश्वर, सुशील विधाणी मध्य प्रदेश(madhya pardesh) के इंदौर उच्च न्यायालय(Indore highcourt) द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन द्वारा इंदौर के अहिल्यादेवी खासगी चैरिटेबल ट्रस्ट की मध्य प्रदेश में स्थित कुल 250 से अधिक संपत्ति यों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। इसी संदर्भ में शनिवार ओंकार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग(jyotirling) तीर्थ स्थल में भी इस ट्रस्ट की कुल 12 संपत्तियों को अधिग्रहण करने का आदेश खंडवा जिला कलेक्टर द्वारा दिए जाने के बाद पुनासा तहसील के अनुविभागीय दंडाधिकारी चंद्र सिंह सोलंकी के आदेश पर क्षेत्रीय तहसीलदार उदय मंडलोई ने अहिल्यादेवी चैरिटेबल खासगी ट्रस्ट ओंकारेश्वर में स्थित बारह संपत्तियों को अधिग्रहित करने की कार्रवाई 9 अक्टुबर से प्रारंभ कर दी है। इन संपत्तियों का विधिवत कब्जा लेने की कारवाही प्रशासन द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा की गई।

जिसमें तहसीलदार उदय मंडलोई सीएमओ अखिलेश डोंगरे नगर परिषद राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं ट्रस्ट के कर्मचारी मौजूद थे। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ओंकारेश्वर में इस ट्रस्ट की जो सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण संपत्ति है। वह है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। जिसका अधिग्रहण भी हो जाएगा इसी मंदिर परिसर से लगी लगभग 3 एकड़ की बगीची एवं उसमें बना पक्का कुआं के साथ ही इस मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित प्राचीन चंद्रमौलेश्वर मंदिर जिसे प्रशासन की भाषा में अधूरा मंदिर भी कहा जाता का अधिग्रहण किया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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