भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) का उल्लंघन करना एक बाइक सवार (Bike Rider) युवक को महंगा पड़ गया। जिसके ऊपर 1 लाख 13 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया गया है। जी हां ये सच है, जहां ट्राफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन नहीं करने पर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के एक शख्स पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायगढ़ जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने ये जुर्माना लगाया है। बता दें कि जिसके ऊपर ये जुर्माना लगा है, उसका नाम प्रकाश बंजारा है। जिसका निवास स्थान मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गांव है।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) के तहत बाइक चालक पर लगाया गया जुर्माना, अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। प्रकाश बंजारा अपनी बाइक पर रायगढ़ जिले में पानी भरने वाला ड्रम बेचने का काम रहा था। ड्रम बेचते हुए प्रकाश बंजारा शहर के DIB पर पहुंचा। जहां पर तैनात ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने जांच के लिए बाइक के पेपर दिखाने के लिए कहा। इस दौरान प्रकाश बंजारा के बाइक के डॉक्यूमेंट्स की जांच परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर की।
बाइक सवार पर लगा 1,13000 रुपए का जुर्माना
- दोपहिया सवार शख्स के बीमा के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। साथ ही व्यक्ति ने हेलमेट भी नहीं पहना था।
- बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5000 रुपये का फाइन लगाया गया।
- हेलमेट नहीं पहनने के कारण 1000 रुपए का जुर्माना लगा।
वहीं वाहन विक्रेता द्वारा बिक्री के दौरान CH -VII 182 A -1 का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया गया।
बिना हेलमेट, रजिस्ट्रेशन के चला रहा था बाइक
रायगढ़ जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने कहा कि वह व्यक्ति बिना हेलमेट पहने ही ड्राइविंग कर रहा था। जांच करने पर पता चला कि उसके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जिसने पहले तो मध्यप्रदेश से गाड़ी खरीदी है और यहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आकर बिना रजिस्ट्रेशन करवाए ही, उसी गाड़ी पर ड्रम बेचने का काम कर रहा है। जिसके चलते उसे ऊपर 1 लाख 13 हजार रुपए का जुर्माना लगा है।