फिर खुलने जा रहे सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क और स्वमिंग पूल, शर्तों के साथ अनुमति

सिनेमा हॉल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| राजधानी भोपाल (Bhopal) में गुरूवार से सिनेमाघर , मनोरंजन पार्क और स्वमिंग पूल खोले जा सकेंगे| कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया (avinash lavania) ने शर्तो के साथ स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और सिनेमाघर खोले जाने के आदेश जारी किए है।

यह आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित रखने की दृष्टि से एवं भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक के लिए जारी किए हैं। धारा 144 में संशोधित आदेश में केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति रहेगी, जिस के संबंध में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी दिशा-निर्देश अनुसार गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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