जबलपुर, संदीप कुमार। क्या दिव्यांग होना अभिशाप है? इस तल्ख टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट (HC) ने एक दिव्यांग छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए एमसीआई (MCI) को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट (HC) ने एमसीआई (MCI) को 2 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल दिव्यांग होने के कारण एक छात्र को एमबीबीएस (MBBS) में एडमिशन नहीं देने के खिलाफ़ हाईकोर्ट (HC) में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि एमसीआई (MCI) के दिशा-निर्देश के मुताबिक 80 फीसदी से ज्यादा विकलांग व्यक्ति एमबीबीएस (MBBS) में दाखिले के लिए पात्र नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता का कहना है कि वो 63 फीसदी विकलांगता के दायरे में आता है इसके बाद भी उसे दाखिला नहीं दिया गया।
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दिव्यांग छात्र को एमबीबीएस (MBBS) में एडमिशन न देने के मामले में जब हाईकोर्ट (HC) में याचिका दायर की गई और उसमें सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (HC) ने एमसीआई (MCI) को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।