दतिया।सत्येन्द्र रावत
कोरोना वायरस(corona virus) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दतिया(datia) जिले में लागु दंड संहिता धारा 144 के दिए गए आदेशों में संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किए गए हैं। उपरोक्त आदेश के अमल वा जारी करने हेतु जिला कलेक्टर(district collector) रोहित सिंह ने नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोशल डिस्टेंस(social distance) व नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों की एक बैठक ली। जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर(aman singh rathor), अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी(vivek raghuvanshi), जिला पंचायत सीईओ(ceo) भगवान सिंह जाटव, दतिया एसडीएम(sdm) वीरेंद्र सिंह बघेल आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने नवीन संशोधित आदेश को जारी करके बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए तथा गृह मंत्रालय(home ministry) भारत सरकार(indian government) के आदेश के परिपालन में लॉक डाउन(lockdown) के दौरान कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल से 3 मई तक सोशल डिस्टेंस के साथ अनुमति दी जा रही है। जिसमें पीएम(pm) ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य, पेयजल योजना के दौरान निर्माण कार्य, जल संसाधन निर्माण कार्य, कृषि उद्यानिकी हार्वेस्टर के परिचालन, खेतों पर कृषि कार्य हेतु का किसानों का आना-जाना, राशन व सब्जी विक्रेताओं द्वारा अनुमति प्राप्त कर होम डिलीवरी(home delivery), सरकारी व निजी पोस्टल कोरियर सर्विस(postl courier service), अनुमति प्राप्त कर इलेक्ट्रीशियन(electrician), मोटर मैकेनिक(mechanic) एवं कारपेंटर घर पर पहुंचकर सेवाओं का संचालन, नगर पालिका सीमा से बाहर ईट भट्टे का संचालन, नगर पालिका सीमा से बाहर ट्रक रिपेयरिंग की दुकान एवं ढाबो का संचालन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स की दुकानों की पूर्व आदेशों द्वारा प्रतिबंध से छूट की अवधि के दौरान संचालित की जा सकेंगी।