जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। जबलपुर (Jabalpur) में इस साल के दीपावली सुनी होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के प्रिंसिपल बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश राज्य शासन के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शहर में पटाखों के खरीद एवं उपयोग पर रोक लगा दी है।
दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पटाखों की खरीद एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार एवं राज्य शासन के गृह मंत्रालय के आदेश को पारित किया है। वहीं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा इस आदेश को जारी कर कहा गया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और 30 नवंबर की रात तक लागू रहेगा। हालांकि पटाखों की खरीद एवं उपयोग पर लगाए प्रतिबंध जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही लागू रहेगा।
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आदेश में कहा गया है कि दिवाली पर पटाखे जलाए जाने वाले के खिलाफ वायु प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पटाखा बेचने के लिए स्वीकृत सभी लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है।
बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश में उन शहरों पर पटाखों की खरीद एवं उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां 2019 के नवंबर माह से वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर रही है। इस मामले में एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबलपुर उन शहरों में शामिल है। जिसके वायु प्रदूषण भी खराब स्थिति रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबलपुर 249 के अंक पर पहुंच गया है।