भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) फीस भुगतान में देरी और लापरवाही बरतने पर 34 जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों (DPC) को राज्य शिक्षा केंद्र ने नोटिस जारी किया है। आयुक्त लोकेश कुमार जाटव (Lokesh Kumar Jatav) ने नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब माँगा है|
आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने यह कारण बताओ सूचना पत्र गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को आरटीई फीस भुगतान में विलंब के लिए जारी किया है। इन सभी जिला परियोजना समन्वयको को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के तहत नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब देना होगा|