नई दिल्ली।
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस कर देशवासियों को बड़ी राहत दी हैं।न्होंने इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न जमा करने की तारीखों पर बड़ी घोषणा की। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है।वित्तमंत्री ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख भी आगे बढ़ाते हुए 30 जून कर दी है। विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख भी बढ़ा दी गई है। इसे भी 30 जून तक कर दिया गया है। पहले यह 31 मार्च तक थी।
वित्त मंत्री ने एलान किया कि आधार से पैन कार्ड को लिंक करने और विवाद से विश्वास की अंतिम की तारीख भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही विवाद से विश्वास योजना में देरी के लिए 10% जुर्माना भी नहीं देना होगा।हालांकि टीडीएस पर विस्तार के लिए आगे तारीख नहीं बढ़ाई गई है लेकिन लेट फीस पर ब्याज दर जो 18 प्रतिशत थी उसे 9 प्रतिशत किया गया है। इसी के साथ उन्होंने जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाएगा। कोरोना के खतरे के चलते लॉक डाउन किया गया है।
पीसी की कुछ खास बातें
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020।
- टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी।
- आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020।
- बढ़ती मांग के मद्देनजर विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है।
- 31 मार्च के बाद 30 जून तक विवाद से विश्वास स्कीम में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
- सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला लिया।
- पांच करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं।
- 30 जून 2020 तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी।
- बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को दो तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है।
- कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है।
- अब एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसका लाभ एमएसएमई को मिलेगा।
- कंपनियों के लिए डिपॉजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा। कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय।
- डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना अगले तीन महीने के लिए फ्री हो गया है।
- मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस माफ कर दी गई है।
- कंपनियों को जबरन इन्सॉल्वेंसी में जाने से बचाया जाएगा।
- घर के पास एटीए से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नही लगेगा
- तीन महीने मिनमम बैलेस रखने पर छूट दी गई
- कंपनियो की बोर्ड बैठक की समय बढ़ा दिया गया है