Supreme Court में बोली सरकार- नहीं दे सकते कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (central government) ने कोरोना संक्रमण (corona infection) से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने से मना कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में चल रही याचिका पर सरकार ने दलील सहित जानकारी दी है। SC में सरकार का कहना है कि अगर सभी पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की रकम 4 लाख रुपए अदा की जाती है तो एसडीआरएफ (SDRF) का सारा पैसा उन मुआवजा (compensation) में ही चला जाएगा।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में कोरोना (corona) से हुई मौत पर मुआवजा देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (National Disaster Management Act) के तहत आपदा से होने वाली मौत पर मुआवजा देने की बात कही गई है। वही कोरोना संक्रमण को भी आपदा घोषित किया गया है। जिसके बाद सभी मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपए दिए जाने चाहिए।


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Kashish Trivedi

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