नगर निगम परिसीमन को लेकर HC ने कलेक्टर को दिए ये निर्देश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नगर निगम((Nagar Nigam) चुनाव से पूर्व अब आबादी के बदलाव पर परिसीमन((Limitation) न करने की बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट(Highcourt) ने मंगलवार को फैसला देते हुए नगर निगम को ये आदेश दिया है कि वार्ड परिसीमन के संबंध में जल्द ही निर्णय लिए जाए। दरअसल नगर निगम की सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न केवल भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव होना है। वही इससे पहले कांग्रेस(Congress) के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के करीब माने जाने वाले सुशील शर्मा ने आवेदन देकर नगर निगम वार्डों के परिसीमन कि बात कही थी। जिसपर पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को जल्द से जल्द इस मामले के निराकरण के निर्देश दिए हैं। वहीँ कल ही वार्ड आरक्षण का काम पूरा कर लिया जायेगा।

दरअसल हाई कोर्ट ने कहा कि जिला कलेक्टर याचिकाकर्ता के आवेदन का एक माह के भीतर निराकरण करे। जिसके बाद कांग्रेस नेता सुशील मिश्रा ने हाईकोर्ट की प्रति जिला प्रशासन को सौंपी। वहीँ अब कांग्रेस ने परिसीमन की मांग को तेज कर दिया। बता दें कि इससे पहले शासन स्तर पर आये आदेश में कहा गया था कि राजधानी में वार्डों की आबादी में बदलाव के बाद भी नगर निगम सीमा का परिसीमन नहीं होगा। नगरीय विकास विभाग (Urban Development Department) ने इस मामले में तर्क देते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 1994 (Madhya Pradesh Municipality Rules 1994) में वार्डो के परिसीमन को लेकर जनसंख्या परिभाषित नहीं की गई है। ऐसे में वार्डों पुननिर्धारण उचित नहीं है। इसके मद्देनजर भोपाल नगर निगम के वार्डों का परिसीमन मौजूदा स्थिति में संभव नहीं है। साथ ही वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया जल्द करने का अनुरोध कलेक्टर से किया था।


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Kashish Trivedi

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