हाईकोर्ट ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश

कटक, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (state government) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (employees)-Pensioners को बड़ी राहत दी है दरअसल जूनियर लेक्चर (junior lecturer) को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व कर्मचारियों के लिए संशोधित नियम को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। पूर्व कर्मचारियों को OCS पेंशन 1992 का लाभ दिया जाए क्योंकि वह इसके लिए पात्र है और उन्हें सभी लाभ मिलना चाहिए।

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 2005 में उड़ीसा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1992 में लाए गए संशोधनों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा यह स्पष्ट है कि मूल अधिकारों से संबंधित क़ानून या नियम प्रथम दृष्टया / आम तौर पर परिप्रेक्ष्य हैं, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक निहितार्थ नहीं है।


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Kashish Trivedi

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