ग्राम पंचायतों को खत्म करने पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य शासन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (madhya pradesh highcourt) में एक बार फिर से राज्य शासन (State government) को नोटिस (notice) जारी किया है। इसके साथ ही सुरखी विधानसभा (surkhi assembly) क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों (Gram panchayats) को खत्म कर नगर परिषद (City Council) में शामिल किए जाने को लेकर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में नगर परिषद को भी नोटिस भेज जवाब तलब किया है।

दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत सुरखी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 5 ग्राम पंचायतों को खत्म कर दिया गया है और इसे नगर परिषद में शामिल कर लिया गया है। जिसके बाद याचिकाकर्ता सागर निवासी बसंत सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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याचिका में कहा गया है कि 5 ग्राम पंचायतों को मनमाने तरीके से समाप्त किया गया है जबकि नगर परिषद मुख्यालय से इनकी दूरी 13 से 15 किलोमीटर तक है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा है कि ग्राम पंचायतों से नगर परिषद तक आवागमन की सुविधा का भी अभाव है। इस मामले में पूर्व में राज्यपाल से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किया है और जल्द से जल्द इस मामले में जवाब देने की बात कही गई है।


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