MP में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक रखी बरकार

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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पिछड़े वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरी में बढ़े हुए 27% आरक्षण पर फ़िलहाल रोक बरकरार रखी है। ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि बढे हुए 27% पर अभी रोक जारी रहेगी। जिसकी अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।

दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण कोटा 14% से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। हाई कोर्ट ने बड़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि आगामी आदेश तक प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14 फ़ीसदी आरक्षण ही दिया जाएगा। वहीं इस मामले में आखिरी सुनवाई 18 अगस्त तय की गई है। बता दे कि जबलपुर हाईकोर्ट में दायर 11 याचिका में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है। वही इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जीतू पटवारी, सचिन यादव, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, राहुल लोधी ने सरकार से मांग की थी कि वह अपनी ओर से अदालत में 27 फ़ीसदी आरक्षण लागू करने के लिए अपनी बात पेश करें।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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