जबलपुर।संदीप कुमार
कोरोना वायरस संक्रमण के बीच प्रदेश भर के जेल में बंद कैदियों को हाई कोर्ट ने अतिरिक्त राहत दी है।वर्तमान में प्रदेश की हालत को देखते हुए हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिया है कि अभी जो कैदी पेरोल में बाहर है उनकी रिहाई की छूट 45 दिन और बड़ाई जाए।
कोरोना वायरस को देखते हुए 28 मार्च को प्रदेश भर की जेलों में बंद कुछ कैदियों को मिली थी अंतरिम राहत
मध्य प्रदेश की ज्यादातर जिलों में क्षमता से अधिक कैदी सजा काट रहे हैं लिहाजा जेल के अंदर सोशल डिस्टेंस का पालन होना काफी हद तक सफल नहीं हो पा रहा था।इसको देखते हुए सुपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर प्रदेश की सभी हाई कोर्ट को आदेश दिए थे कि ऐसे कैदी जिनकी सजा 5 साल या उससे कम है उन्हें पैरोल पर अंतरिम राहत दे। साथ ही 45 दिन बाद जिनकी पेरोल खत्म हो रही है उसे और बढ़ा दिया जाए।हाई पावर कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जेलों से रिहा हुए कैदियों के लिए 45 दिन की अतरिक्त पेरोल बढ़ा दी है।
तीसरे चरण में भी बड़ा लॉक डाउन- कैदियों को मिली 45 दिन की और अंतरिम राहत
देश में जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण का लॉक डाउन बढ़ा दिया है। आगामी 17 मई तक पूरे देश में लॉक डाउन रहेगा जिसका फायदा 45 दिन की अंतरिम राहत पर जेल से बाहर आए कैदियों को अतिरिक्त राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिया है कि 45 दिन की और अंतरिम जमानत उन कैदियों को दी जाए जो की पैरोल पर अभी जेल के बाहर हैं लिहाजा इसका लाभ उन कैदियों को और मिलेगा जो कि 45 दिन से अभी अपने घरों पर परिवार के साथ में हैं।