निकाय चुनाव 2021: ग्वालियर HC के फैसले को SC में चुनौती देगी मध्यप्रदेश सरकार

भोपाल डेस्क रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनावों (Urban Body Election) से पहले महापौर (Mayor) और अध्यक्षों (President) की आरक्षण प्रक्रिया को गलत बताते हुए उसपर रोक लगाने के ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior HC) के फैसले को अब मध्यप्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती देगी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट (SC) में विशेष अनुमति याचिका लगाने के लिए प्रशासकीय अनुमति नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने दे दी है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में महापौर (Mayor) और अध्यक्ष (President) के पद को आरक्षित (Reservation) करते हुए मप्र सरकार (MP Government) द्वारा 10 दिसंबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली एक याचिका की शनिवार को सुनवाई करते हुए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी । इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।


About Author
Atul Saxena

Atul Saxena

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....