कर्मचारी, अधिकारी के कोरोना से निधन पर मंडी बोर्ड देगा 25 लाख रुपये, आदेश जारी

Atul Saxena
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के बीच अब निधन की ख़बरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थितियों विभिन्न शासकीय विभागों ने अपने अपने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए मदद के हाथ बढ़ाये हैं।मंडी बोर्ड (Mandi Board) ने भी कोरोना (Corona) से निधन (Death) होने पर अधिकारी , कमर्चारी के परिजन को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  की प्रबंध संचालक सह आयुक्त प्रियंका दास के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि मधयपदेश राज्य मंडी बोर्ड (Mandi Board) के संचालक मंडल के अनुमोदन के बाद मध्य्रदेश मंडी बोर्ड (Mandi Board) के आंचलिक कार्यालयों तहा तकनीकी कार्यालयों एवं मंडी समितियों में कार्यरत अधिकारी ,कर्मचारी जिनमें संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं कोरोना  (Corona) पीड़ित होने के बाद आकस्मिक निधन होने पर उनके परिजनों को 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

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आदेश में कहा गया है कि 25 लाख रुपये की राशि केवल कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से मृत्यु होने पर ही दी जाएगी जो 01 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगी। ये राशि मुख्यालय स्तर से स्वीकृत की जाएगी।

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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