Covid-19 New Guidelines : गृह मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, जानें नए नियम

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट| देश भर में कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर दी है| केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की तरफ से यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से साल के अंत 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जारी की गई है| सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी| वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है|

इसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा| इसके साथ ही, कई अन्य गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं| गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी| स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं| सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे| वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते| वहीं राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं|

गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी| केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है| हालांकि, राज्यों की तरफ से बिना केन्द्र सरकार की सलाह-मशविरा के कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन लगाने की इजाजत नहीं होगी. राज्य से यह भी कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं|

– राज्यों को कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा।
– जिला प्रशासन को केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कराना होगा।
– राज्यों को छूट दी गई है कि वे स्थिति को देखते हुए पाबंदियां लगा सकते हैं।
– कंटेनमेंट जोन की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री से भी शेयर करना होगा।
– कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतते हुए लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी होगी। सिर्फ जरूरी चीजों और मेडिकल जरूरतों के लिए छूट मिलेगी।
– सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना के लक्षण वालों की पहचान करेगी। प्रोटोकाल के हिसाब से टेस्टिंग कराई जाए।
– संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बने। उनकी पहचान कर ट्रैक किया जाए और क्वारंटाइन किया जाए।
– संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू किया जाए। उसे होम आइसोलेशन में रखा जाए। जरूरत होने पर अस्पताल में भर्ती किया जाए।

-कंटेनर गतिविधियों के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, केवल निम्न को छोड़कर, जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है:

-यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, जैसा कि एमएचए द्वारा अनुमत है।

-सिनेमा हॉल और सिनेमाघर, 50 प्रतिशत तक की क्षमता वाले।

-स्विमिंग पूल, केवल खेल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए।

-प्रदर्शनी हॉल, केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए।

-सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक सभा, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों की छत के साथ; और खुले स्थानों में, मैदान / स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए। हालांकि, स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश बंद स्थानों में 100 व्यक्तियों या उससे कम छत को कम कर सकते हैं।

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