MP By-election: उपचुनाव को लेकर आयोग के नए बदलाव, ऐसी रहेगी आचार संहिता की स्थिति

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश उपचुनाव(MP By-election) में 28 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर 29 सितंबर को चुनाव आयोग(Election commission) द्वारा तारीखों की घोषणा हो जाएगी। वही जानकारी के मुताबिक इस साल चुनाव आयोग आचार संहिता(Code of conduct) में बदलाव करने की स्थिति में नजर आ रहा है। कोरोना(Corona) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग(Social distencing) पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर अब नई तरह की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। जिसके मुताबिक यदि कोई सीट नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो चुनाव आयोग उस पूरे क्षेत्र को नहीं बल्कि सिर्फ उपचुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र में ही आचार संहिता लागू करेगा।

दरअसल उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश(Deputy Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh) की माने तो जिन जिलों के विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव(By-election) होना है। उन पूरे क्षेत्र को छोड़कर से संबंधित विधानसभा क्षेत्र तक ही आचार संहिता लागू की जाएगी। ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं है। वहां पूरे जिले में आचार संहिता प्रभावी होगी। वही इंदौर(Indore), ग्वालियर(Gwalior), बुरहानपुर(Burhanpur), देवास, खंडवा(Khandwa) जैसे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र जिसमें उपचुनाव होने हैं। वहीं पर आचार संहिता लागू होगी।


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Kashish Trivedi

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