MP Election News : निर्वाचन आयोग ने तय की लिमिट, अब इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। चुनाव आयोग (election commission)  ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख रुपये (70 लाख रुपये से ऊपर) और विधानसभा चुनावों के लिए 40 लाख रुपये (28 लाख रुपये से ऊपर) करने की घोषणा की। सरकार का निर्णय पोल पैनल की सिफारिश पर आधारित है। MP राज्य निर्वाचन आयोग (MP Election commission) ने इसकी जानकारी दी है।

चुनाव आयोग ने लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और बाद में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस मामले में समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए थे। वहीँ यह बात निकलकर सामने आई कि 2014 के बाद से Voters की संख्या और cost inflation index में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

साथ ही गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक मध्यप्रदेश में लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में खर्चे की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए तो वहीँ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में खर्चे की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। MP राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी लोकसभा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के खर्च और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के खर्चे के अधिकतम लिमिट तय कर दी गई है।

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चुनाव आयोग ने कहा चुनाव प्रचार के बदलते स्वरुप को ध्यान में रखा गया जो धीरे-धीरे Virtual में बदल रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए, उम्मीदवारों के लिए संशोधित व्यय सीमा 28 लाख रुपये से बड़े राज्यों के लिए 40 लाख रुपये है। छोटे राज्यों में उम्मीदवार पहले की सीमा 20 लाख रुपये के बजाय अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। नई व्यय सीमा आगामी सभी चुनावों में लागू होगी।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा राजनीतिक दलों से उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने और 2014 में मतदाताओं की संख्या 834 मिलियन से 2021 तक बढ़कर 936 मिलियन (12.23% तक) हो गई है और cost inflation index में वृद्धि की। 2014-15 में 240 से 2021-22 तक 317 (32.08% तक) अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।

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https://www.mpinfo.org/mpinfostatic/hindi/Other-Important/Order-Election-19Jan22.pdf


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