MP School: निजी स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा लाभ

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों (private schools) में निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। वहीं इसकी फीस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाता है। वही राज्य शिक्षा आयुक्त (State education commissioner) ने अब निजी स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति मामले में आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अब विभाग बिना सत्यापन के सीधे खातों में पैसा डाले। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी (corona pandemic)  में हुई क्षतिपूर्ति को देखते हुए निजी स्कूलों को यह विशेष रियायत दी जा रही है।

दरअसल राज्य शिक्षा आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया। जिसमें कोरोना महामारी में विशेष रियायत देते हुए विभाग द्वारा बिना सत्यापन के निजी स्कूलों के खाते में पैसे दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य शिक्षा आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि सत्र 2019-20 में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क अध्ययनरत बच्चों की संख्या और निजी स्कूलों द्वारा अन्य बच्चों से ली जाने वाली फीस में प्रति छात्र 5116 की राशि, इनमें से जो भी कम हो।


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Kashish Trivedi

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