भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में निजी स्कूलों (MP School) में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत 2021 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत बच्चों के प्रवेश किए जाएंगे। वहीं प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम (online medium) से की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह में शुरू की जाएगी।
बता दें कि कोरोना की पहले लहर में मध्य प्रदेश के स्कूलों में RTE के जरिए बच्चों को एडमिशन (admission) नहीं दिए गए थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(shivraj singh chauhan) ने ऐलान किया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के कई बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
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इस मामले में गाइडलाइन तैयार कर ली गई है और उसी के अनुरूप तैयारियां पूरी की जा रही है। स्कूल शिक्षा केंद्र की माने सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जून में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए बच्चों का चयन किया जाएगा और योग्य बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिलाई जाएंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पूरी प्रक्रिया के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दस्तावेज सत्यापन का कार्य करना होगा। इसके बाद अभिभावकों के मोबाइल पर ओटीपी आएंगे। इसके बाद उनके बच्चों के नाम लॉटरी में शामिल किए जाएंगे।
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के 26000 निजी स्कूलों की 4 लाख सीटों पर आवेदन कराए जाएंगे। इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र के आरटीई नियंत्रक रमाकांत तिवारी का कहना है कि प्रवेश के लिए आवेदन के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जरूरी की गई है। जो ऑनलाइन माध्यम से होगी। अभिभावकों के मोबाइल पर ओटीपी के जरिए लॉटरी में बच्चों के शामिल होने के लिए पात्र किया जाएगा।