MPPSC: पदों पर नियुक्ति को लेकर HC का आयोग को नोटिस, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur highcourt) ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस (notice) जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग और उच्च शिक्षा विभाग को दिव्यांग अभ्यर्थियों के सहायक प्राध्यापक (Assoc. Professor) पदों पर नियुक्ति देने की बात कही है। हाई कोर्ट का कहना है कि कुल स्वीकृत पदों पर 6% आरक्षण (reservation) केवल तीन श्रेणी दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित और श्रवण बाधित उम्मीदवारों को दिया जाए।

वहीं पूर्व के आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) और उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) को फटकार लगाई है। दरअसल पूर्व में जबलपुर हाईकोर्ट ने दृष्टि वादी उम्मीदवारों को 2% में स्थिति और श्रवण बाधित उम्मीदवारों को भी 2-2% आरक्षण देने की बात कही थी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पदों पर सही गणना करने की देने के लिए 28 फरवरी 2021 तक का वक्त दिया था।


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Kashish Trivedi

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