ट्रैक्टर से विधानसभा नहीं जा पाएंगे कांग्रेस विधायक, कलेक्टर ने जारी किये प्रतिबन्ध के आदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का शीतकालीन सत्र 28 दिसम्बर से शुरू होने वाला है| सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक (Congress MLA) ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा जाएंगे। सदन के अंदर भी इन कानूनों को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही जिला कलेक्टर (Bhopal Collector) के आदेश पर सियासत गरमा गई है|

दरअसल, दरअसल, सत्र के पहले दिन कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली जाने वाली ट्रेक्टर रैली पर रोक लगाने कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचने वाले थे। कलेक्टर ने यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवागमन बाधित नहीं होने देने के लिए पांच किमी की परिधि में भारी वाहन के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है|

यह है आदेश
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया के आदेश के मुताबिक 28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक विधानसभा परिसर से पांच किमी की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेक्टर, ट्राली, डम्पर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, टुक्का, बैलगाड़ी आदि के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की थी| इसके लिए प्रदेश भर से किसानों को भोपाल बुलाने की तैयारी है। रणनीति के मुताबिक कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसानों को सडकों पर उतारकर कांग्रेस सरकार को ताकत दिखाना चाहती है| लेकिन अब कलेक्टर के आदेश के बाद ट्रैक्टर विधानसभा नहीं जा पाएंगे| अब देखना होगा कांग्रेस किस तरह अपना विरोध दिखाती है|

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